UP News: उत्तर प्रदेश में बेटियों को अब से 51 हजार के बदले मिलेगा 1 लाख रुपये पढ़ें ताजी अपडेट

By SVSDPG News

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UP News:  उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के हर वर्ग के लिए नई-नई सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन कर रही है, योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव नए वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया गया है इस बदलाव के बाद अब सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों को 51 हजार के बदले कुल ₹1 लाख दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ₹60000 बेटी के बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत दिया जाएगा, वही ₹25000 का गिफ्ट भी दिया जाएगा और ₹15000 विवाह कार्यक्रम के लिए खर्च होंगे। कुल मिलाकर अब सामूहिक विवाह योजना के तहत ₹51,000 के बदले ₹100000 दिया जाएगा।

क्या है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब और वंचित वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है इस योजना का संचालन करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की गरीब बेटियों की शादी सम्मानजनक तरीके से हो और परिवार के मुखिया और माता-पिता को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत ₹100000 तक की धनराशि दी जाती है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता भी सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, ऐसे परिवार जो इस योजना की पात्रता रखते हैं, वे आवेदन का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने निर्धारित की है पात्रता

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए,

  • आवेदन करने वाली बेटी उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
  • बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वही जिस लड़के से बेटी की शादी हो रही हो उसे लड़की की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से अधिक नहीं होनी चाहिए हालांकि पहले या ₹200000 थी अब इसे बढ़ा दिया गया है।
  • इस योजना के तहत लड़के और लड़की को दोनों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर शादी करनी होगी।
  • इस योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब बेटी और लड़की पहले से कोई शादी ना कि हो।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम ( Samuhik Vivah Karykram Uttar Pradesh)  योजना का लाभ, गरीब एवं वंचित परिवारों को दिया जाता है। इस योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) , अनुसूचित जनजाति (ST) , अनुसूचित जाति (SC) , बीपीएल राशन कार्ड धारक ( BPL Ration Card Holder’s) , अल्पसंख्यक वर्ग (Miniors) की बेटियां ले सकती है।

यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट होने चाहिए –

  • बेटी का आधार कार्ड
  • बेटे का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर/ ईमेल आईडी
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट जो भी हो
  • बेटी का बैंक अकाउंट
  • शादी का कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

चरण 1: ऑफिशियल पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/applicationforms.php पर जाएं
सबसे पहले Official Website पर जाएं और ‘Apply Online’ के टैब में ‘आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें।

चरण 2: आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें
अब इस स्टेप में, वर और वधू दोनों का आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें और उन्हें वेरिफाई करें।

चरण 3: आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरें और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करें। फॉर्म भरने के बाद, इसे Submit कर दें।

चरण 4: आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें
आवेदन के सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, जिसमें आपके आवेदन की ताजा स्थिति, सामूहिक विवाह की तारीख और जगह की जानकारी होगी। शादी के बाद, आप अपना शादी का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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